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Bareilly News: दो अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, स्वीकृति के बिना की जा रही थी प्लॉटिंग
Tue, 18 Nov 2025 09:02 PM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 18 Nov 2025 09:02 PM IST
सार
बरेली में अवैध तरीके से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बीडीए की कार्रवाई जारी है। बीडीए की टीम ने मंगलवार को सीबीगंज में दो अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
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बुलडोजर से ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण
- फोटो : बीडीए
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विस्तार
बीडीए (बरेली विकास प्राधिकरण) की टीम ने मंगलवार को दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। स्वीकृति के बिना ही वहां प्लॉटिंग का काम किया जा रहा था। यह निर्माण सीबीगंज में 28 बीघा जमीन पर दो गांवों में किया जा रहा था। बीडीए के अधिकारियों ने सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की है।
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बीडीए टीम के मुताबिक सीबीगंज के जौहरपुर गांव में माखनलाल साहू 13 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिह्नांकन कर सड़क, नाली एवं बाउन्ड्रीवॉल का काम कर रहे थे। इसी तरह 15 बीघा जमीन पर सीबीगंज के ही गांव मथुरापुर में लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के वाजिद, तसलीम रजा, मोहम्मद फरहद, मुन्ने खां कार्य कर रहे थे। दोनों जगह अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
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भवन/भूखंड खरीदने से पहले जरूर पता करें ये बात
बीडीए ने अपील करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लॉटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। वहीं क्रेताओं को सलाह दी है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखंड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राधिकरण से जरूर लें।
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