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UP News: अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर... ध्वस्त कराया निर्माण; जांच परख कर ही खरीदें प्लॉट

Wed, 13 Nov 2024 12:50 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 13 Nov 2024 12:50 PM IST
सार

बरेली में अवैध कॉलोनी पर फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। बीडीए ने बिचपुरी में अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। इस कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में खलबली है। 

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BDA bulldozer ran on illegal colony in Bareilly
बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया अवैध निर्माण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में नकटिया नदी के किनारे पहाड़गंज रोड पर बिचपुरी में अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनी पर मंगलवार को बीडीए (बरेली विकास प्राधिकरण) की टीम ने बुलडोजर चलवाया। मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर कॉलोनी के लिए भूखंड बना दिए गए और ऑफिस विकसित किया गया। बीडीए की टीम मौके पर पहुंची और निर्माण ध्वस्त कराया।  

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बीडीए के उपाध्यक्ष मनिकंडन ए ने बताया कि हरिओम राठौर, सुनील दत्त शर्मा ने बिचपुरी में नकटिया नदी के किनारे लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध कॉलोनी का निर्माण के लिए स्थल विकास शुरू कर दिया था। मौके पर जो निर्माण पाए गए उन्हें गिरा दिया गया है। टीम में सहायक अभियंता सुनील कुमार गुप्ता, रमन कुमार, अजीत सिंह साहनी आदि शामिल रहे। 

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यहां भी चल चुका है बुलडोजर 
  • नौ अक्तूबर को छह अवैध निर्माणाधीन कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। कॉलोनाइजर पीलीभीत रोड पर रजपुरा माफी, खजुरिया और धौरेरा माफी पर 67 बीघा जमीन पर बिना मानचित्र स्वीकृत किए अवैध कॉलानियों का निर्माण कर रहे थे। बीडीए ने बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त करा दिया था। 
  • तीन सितंबर को शाहजहांपुर रोड पर दो कॉलोनियों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त किए गए थे। परातासपुर में करीब पांच बीघा जमीन पर बिना मानचित्र स्वीकृति के कॉलोनी के लिए साइट ऑफिस, सड़क, नाली बनाने के साथ बिजली लाइन के लिए खंभे भी लगवा लिए गए थे। इसी तरह उड़ला जागीर में चार बीघा क्षेत्रफल में कॉलोनी बनाई गई थी। इन पर कार्रवाई की गई। इससे पूर्व भी कई अवैध कॉलोनियों पर बीडीए का बुलडोजर चल चुका है।
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'जांच परख कर ही खरीदें प्लॉट' 
बीडीए उपाध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि प्लॉट खरीदते समय कागजात की जांच पड़ताल जरूर कर लें। मानचित्र पास है या नहीं, मानचित्र पास नहीं है तो ऐसी जगह प्लॉट न खरीदें। नक्शा पास कराए बिना निर्माण होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 

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