{"_id":"6917f985ba23ee79130ba33c","slug":"bda-63-illegal-colonies-demolished-so-far-in-bareilly-2025-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP: यूपी के इस शहर में अब तक 63 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, प्लॉट-मकान खरीदने से पहले जरूर पता करें ये बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: यूपी के इस शहर में अब तक 63 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, प्लॉट-मकान खरीदने से पहले जरूर पता करें ये बात
Sat, 15 Nov 2025 09:25 AM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 15 Nov 2025 09:25 AM IST
सार
अगर आप जमीन या भवन खरीद रहे हैं तो उससे पहले उसके बारे में प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी जरूर कर लें। अन्यथा मुश्किल में फंस सकते हैं।
विज्ञापन
अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बरेली शहर के सुनियोजित विकास में बाधक बनने वाले अवैध निर्माण पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) का रुख सख्त है। पांच वित्त वर्ष में अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए की कार्रवाई पर गौर करें तो इस बार सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। इस वित्त वर्ष में अब तक बीडीए ने 63 अवैध कॉलोनियों और पांच अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया है।
विज्ञापन
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने शुक्रवार को कहा कि आमजन से अपील है कि नए बिल्डिंग बायलाज के तहत छूट का लाभ उठाते हुए अपने भवन का मानचित्र जरूर स्वीकृत कराएं। वित्त वर्ष 2024-25 में 19 अवैध कॉलोनियों और तीन अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में 48 अवैध कॉलोनियों और तीन अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया था।
विज्ञापन
वर्ष 2022-23 में 35 अवैध कॉलोनियों और 229 अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया था। वर्ष 2021-22 में 31 अवैध कॉलोनियों और 167 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। इस तरह पांच वित्त वर्ष में 196 अवैध कॉलोनियों और 407 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर करीब 85 करोड़ रुपये की आय शमनित की गई है। इस दौरान अवैध निर्माण के कारण 1450 से ज्यादा भवनों पर चालान की कार्रवाई भी की गई है।
विज्ञापन
संपत्ति खरीदने से पहले कर लें जानकारी
बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि आमजन जमीन या भवन खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर कर लें। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी ले लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की दशा में खरीदारी से बचें। अन्यथा बीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी तो पूरी जिम्मेदारी खरीदार की ही होगी।
बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि आमजन जमीन या भवन खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर कर लें। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी ले लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की दशा में खरीदारी से बचें। अन्यथा बीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी तो पूरी जिम्मेदारी खरीदार की ही होगी।