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Bareilly News: युवक की गोली मारकर हत्या के दो आरोपियों की जमानत खारिज

Fri, 17 Jan 2025 02:44 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jan 2025 02:44 AM IST
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Bail rejected for two accused of shooting and killing a young man
बरेली। रंजिशन युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 पशुपतिनाथ मिश्रा ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त की ओर जमानतपत्र में पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
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घटना थाना भुता क्षेत्र में पांच नवंबर 2024 को हुई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने बताया कि पुष्पेंद्र पाल उर्फ पुष्पाल अपनी पत्नी के साथ गांव खरदाह की ओर आ रहा था। दौलतपुर पेट्रोल पंप के पास पहले से घात लगाए बैठे सिपिन, गौरव और विपिन ने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। जिससे पुष्पाल घायल हो गया। बमुश्किल पुष्पाल की पत्नी ने अपनी और पति को जान बचा पाई। तीनों ने पहले ही पुष्पाल के भाई विनोद की भी हत्या कर दी थी। फायर करते हुए वंश मिटा देने की धमकी दी। बृजेश उर्फ बिरजू, रविन्द्र, अर्जुन, देवेंद्र और संतोष ने दो अक्तूबर 2024 को भी पुष्पाल को धमकी दी थी कि तेरे को भी विनोद की तरह ही ठिकाने लगा दूंगा। आरोप है कि इसके बाद मौका पाकर बिरजू ने ही पति की हत्या कर दी। न्यायालय ने पत्रावली और पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बिरजू और रविन्द्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। संवाद
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