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हत्या एवं लूट के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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- फोटो : court
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बरेली। हत्या एवं लूट के एक आरोपी की व्यक्ति की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अमित सिंह ने किया।
घटना थाना सीबी गंज की आई टी आर कालोनी की है जिसकी रिपोर्ट मतक के भतीजे सुरेंद्र सिंह ने 16 मार्च 15 को लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन मृतक के बेटे सौरभ ने फोन करके कहा पड़ोस में रहने वाली रेखा सिंह को फोन करके कहा कि मम्मी पापा का फोन बहुत देर से नहीं उठ रहा है। इस पर पड़ोसियों ने जाकर देखा तो चाचा चाची बैड पर मृत अवस्था में पड़े थे । घर की अलमारियों के ताले टृटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट के इरादे से घर में घुसकर सिर पर चोट मारकर हत्या कर दी।
अभियोजन की ओर से सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अभियुक्त को घुमंतू गैंग का सदस्य बताया जबकि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त घटना के वक्त से जेल में बंद है। कोर्ट ने दाता गंज बदायूं के रहने वाले अभियुक्त आजाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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घटना थाना सीबी गंज की आई टी आर कालोनी की है जिसकी रिपोर्ट मतक के भतीजे सुरेंद्र सिंह ने 16 मार्च 15 को लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन मृतक के बेटे सौरभ ने फोन करके कहा पड़ोस में रहने वाली रेखा सिंह को फोन करके कहा कि मम्मी पापा का फोन बहुत देर से नहीं उठ रहा है। इस पर पड़ोसियों ने जाकर देखा तो चाचा चाची बैड पर मृत अवस्था में पड़े थे । घर की अलमारियों के ताले टृटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट के इरादे से घर में घुसकर सिर पर चोट मारकर हत्या कर दी।
अभियोजन की ओर से सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अभियुक्त को घुमंतू गैंग का सदस्य बताया जबकि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त घटना के वक्त से जेल में बंद है। कोर्ट ने दाता गंज बदायूं के रहने वाले अभियुक्त आजाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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