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हत्या एवं लूट के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 11 Feb 2020 12:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 11 Feb 2020 12:05 AM IST
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Bail application of one accused of murder and robbery dismissed
court - फोटो : court
बरेली। हत्या एवं लूट के एक आरोपी की व्यक्ति की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अमित सिंह ने किया।
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घटना थाना सीबी गंज की आई टी आर कालोनी की है जिसकी रिपोर्ट मतक के भतीजे सुरेंद्र सिंह ने 16 मार्च 15 को लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन मृतक के बेटे सौरभ ने फोन करके कहा पड़ोस में रहने वाली रेखा सिंह को फोन करके कहा कि मम्मी पापा का फोन बहुत देर से नहीं उठ रहा है। इस पर पड़ोसियों ने जाकर देखा तो चाचा चाची बैड पर मृत अवस्था में पड़े थे । घर की अलमारियों के ताले टृटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट के इरादे से घर में घुसकर सिर पर चोट मारकर हत्या कर दी।

अभियोजन की ओर से सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अभियुक्त को घुमंतू गैंग का सदस्य बताया जबकि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि अभियुक्त घटना के वक्त से जेल में बंद है। कोर्ट ने दाता गंज बदायूं के रहने वाले अभियुक्त आजाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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