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Bareilly: रिश्वत लेने की आरोपी महिला दरोगा की जमानत अर्जी खारिज, गिरफ्तारी का डर दिखाकर मांगे थे 25 हजार रुपये
Mon, 11 Dec 2023 08:18 PM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 11 Dec 2023 08:18 PM IST
सार
एंटी करप्शन की टीम ने 20 नवंबर 2023 को महिला दरोगा पिंकी शर्मा को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। दरोगा की ओर से जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बरेली में मुकदमे में गिरफ्तारी का डर दिखाकर पांच हजार रुपये रिश्वत लेने की आरोपी मुरादाबाद की महिला उपनिरीक्षक की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट प्रण विजय सिंह ने किया। घटना जिला मुरादाबाद के थाना डिलारी की है।
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इस मामले की शिकायत मुरादाबाद की ही रहने वाले हसमत अली ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद के कार्यालय में की। शिकायत में कहा कि उनके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं। 3 नवंबर 2023 को शाम छह बजे उनके पास थाना डिलारी की उपनिरिक्षक पिंकी शर्मा का फोन आया। फोन पर मिलने को कहा गया।
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दरोगा ने मांगी थी 25 हजार रुपये रिश्वत
शिकायतकर्ता नौ नवंबर को उनसे थाने पर जाकर मिला तो अभियुक्ता पिंकी शर्मा ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह उन्हें गिरफ्तार कर लेंगी। अगर गिरफ्तारी से बचना है तो 25 हजार रुपये बतौर रिश्वत दो। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने के लिए समय मांगा दिवाली के बाद पहली किस्त के रूप में पांच हजार रुपये देने की बात कही।
शिकायतकर्ता नौ नवंबर को उनसे थाने पर जाकर मिला तो अभियुक्ता पिंकी शर्मा ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह उन्हें गिरफ्तार कर लेंगी। अगर गिरफ्तारी से बचना है तो 25 हजार रुपये बतौर रिश्वत दो। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने के लिए समय मांगा दिवाली के बाद पहली किस्त के रूप में पांच हजार रुपये देने की बात कही।
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इस शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से ट्रैप टीम बनाई गई। इस ट्रैप टीम ने 20 नवंबर 2023 को अभियुक्त पिंकी शर्मा को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई, जिसका विरोध सरकारी वकील पंकज महंत किया। कोर्ट ने अभियुक्ता पिंकी शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।