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Bareilly News: बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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बरेली। सात साल की बेटी से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले पिता की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमाशंकर कहार ने खारिज कर दी है। घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में चार जनवरी 2023 को हुई थी। पीड़िता के चाचा ने पुलिस को बताया कि उसकी और भाई की झोपड़ी पास-पास ही है। रात में सभी सो रहे थे। इसी दौरान उसे अपनी सात साल की भतीजी की चीखें सुनाई दीं। वह पत्नी के साथ वहां पहुंचा तो देखा कि उसका भाई यानी पीड़िता का पिता उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। बमुश्किल उसे छुड़ाया। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि इससे पहले भी उसका पिता कई बार यह कृत्य कर चुका है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद
किशोरी से दुष्कर्म करने और धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। किशोरी से दुष्कर्म कर उसका धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने खारिज कर दी है। घटना सुभाषनगर थाना क्षेत्र में नौ मई 2024 को हुई थी। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि रात में परिवार के सभी लोग सो रहे थे। सुबह उठने पर 17 वर्षीय बेटी नहीं मिली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। आरोपपत्र में पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म करने और उसका जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया है। न्यायालय ने आरोपपत्र का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
गैंगस्टर को पांच साल कैद
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या पांच) तबरेज अहमद ने कैंट थाना क्षेत्र के गांव बगिया निवासी गैंगस्टर जगपाल को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त गिरोह बनाकर अवैध वसूली, मारपीट और चेन स्नेचिंग करता है। इसकी वजह से समाज में भय का माहौल रहता है। कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के विरुद्ध गवाही तक नहीं देना चाहता है। दोषी ने न्यायालय में अपराध कबूल कर लिया था। न्यायालय ने आरोपपत्र का अवलोकन करने और गवाहों के बयानों के आधार पर सजा सुनाई है। संवाद
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किशोरी से दुष्कर्म करने और धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बरेली। किशोरी से दुष्कर्म कर उसका धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने खारिज कर दी है। घटना सुभाषनगर थाना क्षेत्र में नौ मई 2024 को हुई थी। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि रात में परिवार के सभी लोग सो रहे थे। सुबह उठने पर 17 वर्षीय बेटी नहीं मिली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। आरोपपत्र में पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म करने और उसका जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया है। न्यायालय ने आरोपपत्र का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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गैंगस्टर को पांच साल कैद
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या पांच) तबरेज अहमद ने कैंट थाना क्षेत्र के गांव बगिया निवासी गैंगस्टर जगपाल को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त गिरोह बनाकर अवैध वसूली, मारपीट और चेन स्नेचिंग करता है। इसकी वजह से समाज में भय का माहौल रहता है। कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के विरुद्ध गवाही तक नहीं देना चाहता है। दोषी ने न्यायालय में अपराध कबूल कर लिया था। न्यायालय ने आरोपपत्र का अवलोकन करने और गवाहों के बयानों के आधार पर सजा सुनाई है। संवाद
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