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Bareilly News: आलम और अकरम ने महिला डॉक्टर से वसूले थे 50 लाख रुपये

Wed, 13 May 2026 01:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 13 May 2026 01:38 AM IST
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Alam and Akram had extorted Rs 50 lakh from the female doctor.
बरेली। जिम आने वाली महिला डॉक्टर से दुष्कर्म करने के साथ ही उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले जिम संचालकों ने 50 लाख रुपये भी वसूले थे। मंगलवार को कोर्ट में दर्ज कराए गए बयान में पीड़िता ने अपनी शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों का समर्थन किया।
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पीड़िता के अनुसार, उसने मई 2024 में सिविल लाइंस स्थित अल्टीमेट फिटनेस क्लब ज्वाइन किया था, जहां उसकी मुलाकात जिम मालिक अकरम बेग से हुई। अकरम ने दोस्ती बढ़ाई और नशीला पदार्थ मिलाकर ड्रिंक देने के बाद जिम के अंदर बने कमरे में कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोपी ने बच्चों की तस्वीरें भेजकर भी धमकी दी और परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कही।
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उसने डॉक्टर और उनके पति के फ्लैट के कागजात भी निकलवा लिए और फ्लैट अपने नाम करने का दबाव बनाया। आरोपियों ने पहले 10 लाख रुपये और फिर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी, साथ ही गहने गिरवी रखने और प्लॉट बेचने का दबाव भी बनाया।
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मंगलवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराते समय महिला डॉक्टर ने एफआईआर के आरोपों को दोहराया। पीड़िता ने पुलिस को कई ऑडियो रिकॉर्डिंग और चैट भी सौंपे हैं, जिनमें आरोपी पैसे वसूलने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता सुनाई दे रहा है। पुलिस अब इन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
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11.50 लाख की ठगी के आरोपी को जमानत नहीं
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद मणि ने आयकर विभाग में नौकरी के नाम पर 11.50 लाख से ज्यादा की ठगी के आरोपी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा निवासी अभिषेक सक्सेना की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। आरोपी के खिलाफ मृुकेश और गौतम कश्यप ने नौकरी के नाम पर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि नौकरी न लगने पर जब रुपये मांगे गए तो आरोपी ने धमकियां दी। मुख्य आरोपी अभिषेक जेल में है। उसने वकील के जरिये जमानत याचिका दाखिल की थी।

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10 साल पुरानी वारदात में जमानत निरस्त



बरेली। जमीन के विवाद में रंगदारी मांगने के 10 साल पुराने मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने मंगलवार को आरोपी जोगेंद्र सिंह की जमानत निरस्त कर दी। मामले में थाना भोजीपुरा में किसान वरनजीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी थी। आरोप था कि राजस्व टीम 23 अक्टूबर 2016 को बिलवा स्थित कृषि भूमि की नापजोख कर रही थी। इस दौरान 12-15 लोग असलहों के साथ आ गए। नपत कराने वालों को हत्या की धमकी दी। जेल जाने के बाद आरोपी जोगेंद्र सिंह ने वकील के जरिये जमानत अर्जी दायर की थी। मंगलवार को कोर्ट ने अर्जी को निरस्त कर दिया।
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