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गन्ना किसानों को उपज की 85 प्रतिशत सीमा तक मिलेगा सट्टे का लाभ
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बरेली। छोटे गन्ना किसानों के हित में शासन ने गन्ने के सट्टे में वृद्धि करने के लिए सट्टा नीति में संशोधन किया है। गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी के आदेश के मुताबिक ऐसे किसान जिनके सट्टे की मात्रा चीनी मिल के पिछले साल की औसत आपूर्ति से कम होगी तो उन्हें चीनी मिल की पिछले साल की औसत आपूर्ति तक अतिरिक्त सट्टे का लाभ उनकी उपज के 85 प्रतिशत सीमा तक दिया जाएगा।
गन्ना आयुक्त ने साफ किया है कि अगर चीनी मिल क्षेत्र में कुल किसानों का एस्टीमेट बेसिक कोटा और उपज के 85 प्रतिशत के आधार पर निकाले गए कुल सट्टे की मात्रा चीनी मिल की निर्धारित आवश्यकता से कम होती है तो इस अंतर को अतिरिक्त सट्टे से पूरा किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले यह सीमा 75 फीसदी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश कुमार शर्मा ने गन्ना आयुक्त को लिखे पत्र में यह कोटा बढ़ाने की मांग की थी।
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गन्ना आयुक्त ने साफ किया है कि अगर चीनी मिल क्षेत्र में कुल किसानों का एस्टीमेट बेसिक कोटा और उपज के 85 प्रतिशत के आधार पर निकाले गए कुल सट्टे की मात्रा चीनी मिल की निर्धारित आवश्यकता से कम होती है तो इस अंतर को अतिरिक्त सट्टे से पूरा किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले यह सीमा 75 फीसदी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश कुमार शर्मा ने गन्ना आयुक्त को लिखे पत्र में यह कोटा बढ़ाने की मांग की थी।
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