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Bareilly News: निजी वाहनों से बच्चों को ढोया तो होगी कार्रवाई

Sun, 27 Sep 2026 12:25 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 27 Sep 2026 12:25 AM IST
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Action will be taken if children are ferried in private vehicles.
स्कूल संचालकों को एआरटीओ ने जारी किया आदेश, पंजीकृत वाहनों से ही लाने-ले जाने के निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया है। इसके बावजूद कई स्कूलों में निजी वाहनों से बच्चों को लाने-ले जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसे लेकर एआरटीओ की ओर से स्कूल संचालकों को आदेश जारी कर निजी वाहनों का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है।
आदेश में निर्देश दिया है कि स्कूल संचालक बच्चों के परिवहन के लिए केवल नियमानुसार पंजीकृत और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले वाहनों का ही प्रयोग करें। निजी वाहनों से बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जांच के दौरान ऐसे वाहन पाए जाने पर वाहन संचालक के साथ संबंधित स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों के दस्तावेज और जरूरी मानक पूरे हों।
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एआरटीओ सुशील मिश्रा ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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