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Bareilly News: पहली पत्नी से तलाक के बिना दूसरी शादी का आरोपी दोषमुक्त

Sun, 12 Apr 2026 12:50 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 12 Apr 2026 12:50 AM IST
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Accused of second marriage without divorce from first wife acquitted
बरेली। एसीजेएम कक्ष संख्या-तीन श्वेता श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को पहली पत्नी से तलाक के बिना दूसरी शादी करने के आरोपी शाहजहांपुर के थाना कोतवाली के मौजमपुर निवासी शिव सिंह को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।
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शिव सिंह की पत्नी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पहाड़गंज निवासी गीता देवी ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी शादी 27 मई 2000 को शिव सिंह के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद दहेज में 50 हजार रुपये और बाइक न मिलने पर ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया। इस मामले में शिव सिंह जेल गया था। 13 मार्च 2015 को वह बरेली कचहरी आई। यहां शिव सिंह और उसकी मां मिली। शिव सिंह ने कहा कि तूने मुकदमा करके क्या बिगाड़ लिया। मैंने अनुराधा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली है।
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शिव सिंह ने बिना तलाक और पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में वादिनी ने गवाहों के रूप में अपने चाचा और मामा को पेश किया, लेकिन वादी पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि शिव सिंह ने दूसरी शादी की है। कोर्ट में पेश की गई वोटर लिस्ट की छायाप्रति भी गलत निकली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिव सिंह को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है।
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डकैती के आरोपियों की दूसरी बार जमानत याचिकाएं खारिज



बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश रामानंद ने बृहस्पतिवार को डकैती के आरोपी शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव पंखाखेड़ा निवासी इदरीश और इकबाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले भी चार दिसंबर 2025 को आरोपियों की जमानत याचिकाएं निरस्त की जा चुकी हैं।




बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव गैंग्टा निवासी कैसर खां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीन-चार नवंबर 2024 की रात उसके घर में छत के रास्ते पांच-छह लोग बदमाश घुस आए। बदमाशों ने घर की महिलाओं व अन्य सदस्यों को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया और नकदी, जेवर समेत कीमती सामान लूट लिया। विवेचना के दौरान इदरीश और इकबाल के नाम सामने आए। पुलिस ने बाद में डकैती की धाराओं में इजाफा किया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अब आरोपी जमानत के लिए अर्जियां दे रहे हैं। जिनको कोर्ट निरस्त कर दे रहा है। संवाद
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