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Bareilly News: प्रताड़ना से तंग महिला ने कर ली थी आत्महत्या, पति को सात साल की कैद
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बरेली। कैंट थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर में प्रताड़ना से तंग महिला की खुदकुशी के मामले में एडीजे सचिन कुमार जायसवाल (कोर्ट नंबर छह) ने मृतका के पति वीरपाल को सात साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव रधोली निवासी कल्लू की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने 27 अप्रैल 2008 को बेटी अनीता की शादी कैंट थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर निवासी वीरपाल से की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे पीटकर घर से निकाल दिया।
इसके बाद उसने कोर्ट में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने वीरपाल को आदेश दिया कि वह अनीता को प्रतिमाह 15 हजार रुपये गुजारा भत्ता दे। कोर्ट से यह आदेश होने के कुछ दिन बाद वीरपाल उसके घर आया और सुलह कर अनीता को साथ ले गया।
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कुछ दिन बाद वीरपाल उसको फिर प्रताड़ित करने लगा। इससे परेशान होकर तीन अगस्त 2018 को अनीता ने आत्महत्या कर ली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों के साथ छह गवाह भी पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने वीरपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के गांव रधोली निवासी कल्लू की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने 27 अप्रैल 2008 को बेटी अनीता की शादी कैंट थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर निवासी वीरपाल से की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे पीटकर घर से निकाल दिया।
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इसके बाद उसने कोर्ट में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने वीरपाल को आदेश दिया कि वह अनीता को प्रतिमाह 15 हजार रुपये गुजारा भत्ता दे। कोर्ट से यह आदेश होने के कुछ दिन बाद वीरपाल उसके घर आया और सुलह कर अनीता को साथ ले गया।
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कुछ दिन बाद वीरपाल उसको फिर प्रताड़ित करने लगा। इससे परेशान होकर तीन अगस्त 2018 को अनीता ने आत्महत्या कर ली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों के साथ छह गवाह भी पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने वीरपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। संवाद