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उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर ठोंका जुर्माना
Bareilly
Updated Thu, 09 Aug 2012 12:00 PM IST
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बरेली। उपभोक्ता फोरम ने रेलवे पर तीन हजार रुपये का जुर्माना डाला है। फोरम ने यह आदेश आरक्षण के बावजूद तीन यात्रियों को सीट न मिलने के मामले में दिया है। रेलवे को टिकट की राशि भी लौटानी होगी।
बिहारीपुर सिविल लाइंस के रहने वाले अजीत जौहरी ने अपने दो बेटों के साथ वर्ष 2011 में बरेली से मुंबई तक की यात्रा के लिए ट्रेन में आरक्षण कराया था। बरेली से तो उन्हें आरक्षित सीटें मिल गईं लेकिन वापसी में उनके लिए आरक्षित सीटों पर तीन अन्य यात्रियों ने कब्जा कर लिया। अजीत ने इसकी शिकायत ट्रेन के गार्ड से की तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर अजीत ने वकील संजय वर्मा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में बरेली जंक्शन के स्टेशन मास्टर के खिलाफ वाद दायर कर दिया उपभोक्ता फोरम प्रथम के अध्यक्ष मोहम्मद आदिल ने रेलवे को तीनों यात्रियों के टिकट के पैसे लौटाने, एक-एक हजार रुपये जुर्माना और एक हजार रुपये वाद व्यय के रुप में देने का आदेश दिया है।
बिहारीपुर सिविल लाइंस के रहने वाले अजीत जौहरी ने अपने दो बेटों के साथ वर्ष 2011 में बरेली से मुंबई तक की यात्रा के लिए ट्रेन में आरक्षण कराया था। बरेली से तो उन्हें आरक्षित सीटें मिल गईं लेकिन वापसी में उनके लिए आरक्षित सीटों पर तीन अन्य यात्रियों ने कब्जा कर लिया। अजीत ने इसकी शिकायत ट्रेन के गार्ड से की तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर अजीत ने वकील संजय वर्मा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में बरेली जंक्शन के स्टेशन मास्टर के खिलाफ वाद दायर कर दिया उपभोक्ता फोरम प्रथम के अध्यक्ष मोहम्मद आदिल ने रेलवे को तीनों यात्रियों के टिकट के पैसे लौटाने, एक-एक हजार रुपये जुर्माना और एक हजार रुपये वाद व्यय के रुप में देने का आदेश दिया है।
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