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नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की कैद
Sun, 20 Jan 2019 02:10 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
Published by: Priyesh Mishra
Updated Sun, 20 Jan 2019 02:10 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : PTI
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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले बदायूं के थाना दातागंज के गांव विलौरी निवासी राम अवतार यादव उर्फ पप्पू को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक अमित सिंह की कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से बीस हजार रुपये कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
घटना की रिपोर्ट आंवला थाने में किशोरी के पिता ने दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक राम अवतार उनके गांव में हवन करने आता था। परिचय होने से उसका उनके घर आना-जाना हो गया। 23 जुलाई 2014 को उनकी 17 वर्षीय बेटी आंवला से गांव आ रही थी।
रास्ते में घर छोड़ने की बात कहकर उसे गाड़ी में बैठा लिया और उसे अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील राजेंद्र गंगवार ने कुल नौ गवाह पेश किए। अदालत ने राम अवतार यादव को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। ब्यूरो
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घटना की रिपोर्ट आंवला थाने में किशोरी के पिता ने दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक राम अवतार उनके गांव में हवन करने आता था। परिचय होने से उसका उनके घर आना-जाना हो गया। 23 जुलाई 2014 को उनकी 17 वर्षीय बेटी आंवला से गांव आ रही थी।
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रास्ते में घर छोड़ने की बात कहकर उसे गाड़ी में बैठा लिया और उसे अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील राजेंद्र गंगवार ने कुल नौ गवाह पेश किए। अदालत ने राम अवतार यादव को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। ब्यूरो
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