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अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी फिर खारिज

Tue, 23 Apr 2019 02:32 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 23 Apr 2019 02:32 AM IST
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अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी फिर खारिज
बरेली। अपहरण के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने किया। इससे पहले भी अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। घटना थाना सुभाषनगर की है जिसकी रिपोर्ट वादिनी कमलेश यादव ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि 18 फरवरी 13 की सुबह आठ बजे वह अपने बच्चों वनशिखा, आकांक्षा व आयुष को स्कूल जाने के लिए रिक्शा पर बिठाकर आई। नर्सिंग होम वाले रास्ते के पास बेटे आयुष को तीन लोग जबरदस्ती उठाकर कार में डालकर ले गए। घटना को दोनो बच्चों के अलावा अन्य लोगों ने भी देखा। अभियुक्त बलबीर यादव की प्रथम जमानत अर्जी 19 नवंबर 13 को खारिज हो चुकी है। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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