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रेप के आरोपी की जमानत खारिज
Updated Sat, 05 Aug 2017 01:27 AM IST
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बरेली।
अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने बलात्कार व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी थाना बहेड़ी के ग्राम जोखनपुर निवासी राजेंद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
एडीजीसी फौजदारी सुनीति कुमार पाठक के अनुसार वादिनी ने थाना बहेड़ी में इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया कि सात अप्रैल 2017 को पांच बजे सरसों की लकड़ी लेने जंगल में गई थी कि नहर के पास जोखनपुर का राजेंद्र आया और उसे पीछे से दबोच कर बलात्कार किया। न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं माना।
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अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने बलात्कार व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी थाना बहेड़ी के ग्राम जोखनपुर निवासी राजेंद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
एडीजीसी फौजदारी सुनीति कुमार पाठक के अनुसार वादिनी ने थाना बहेड़ी में इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया कि सात अप्रैल 2017 को पांच बजे सरसों की लकड़ी लेने जंगल में गई थी कि नहर के पास जोखनपुर का राजेंद्र आया और उसे पीछे से दबोच कर बलात्कार किया। न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं माना।
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