फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   तीन तलाक पीड़ित रजिया के हत्यारोपी शौहर को नहीं मिली जमानत

तीन तलाक पीड़ित रजिया के हत्यारोपी शौहर को नहीं मिली जमानत

Tue, 14 Aug 2018 12:39 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली Updated Tue, 14 Aug 2018 12:39 AM IST
विज्ञापन
तीन तलाक पीड़ित रजिया के हत्यारोपी शौहर को नहीं मिली जमानत
तीन तलाक पीड़ित रजिया की मौत का आरोपी उसका पति नईम फिलहाल जेल में ही रहेगा। उसकी जमानत के लिए दी गई अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है।
विज्ञापन

जिला अस्पताल में दम तोड़ने से पहले रजिया ने खुद ही अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक रजिया का नईम से 14 साल पहले निकाह हुआ था। रजिया का आरोप था कि नईम उसे अक्सर शराब पीकर मारता-पीटता था। रजिया की मौत से दो महीने पहले भी उसने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। फिर तीन तलाक देकर उसे अपने मामा के घर में कैद कर लिया था। उसे खाने-पीने को भी कुछ नहीं दिया गया। रजिया के मुताबिक यहां उसकी गला दबाकर हत्या करने की योजना थी लेकिन किसी तरह उसके मायके वालों को उस पर हो रहे जुल्म का पता चल गया और उन्होंने पुलिस की मदद से उसे मुक्त कराया, लेकिन तब तक रजिया की हालत काफी खराब हो चुकी थी। यह मामला मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी की जानकारी में आया तो उन्होंने रजिया को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां भी उसे ठीक से इलाज नहीं मिला और उसने दम तोड़ दिया। इससे पहले रजिया के बेटे की भी कुपोषण की वजह से मौत हो चुकी थी।

रजिया की मौत के बाद पुलिस ने उसके शौहर नईम को गैर इरादतन हत्या के आरोप में जेल भेजा था। हाल ही में सत्र न्यायालय में उसकी जमानत के लिए आर्जी दाखिल की गई थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed