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दुष्कर्म एवं गैर इरादतन हत्या के दो आरोपियों को बीस बीस साल कैद

Tue, 11 Jan 2022 02:48 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 02:48 AM IST
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20 years prison in rape and murdor
दुष्कर्म और हत्या के दो आरोपियों को बीस बीस साल कैद
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बस में महिला के साथ किया गया था दुष्कर्म
हाथ से छूटकर गिरने से हो गई थी बच्चे की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
बरेली। चौदह दिन के बच्चे की हत्या और उसकी मां से दुष्कर्म के आरोपी दो लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ब्रजेश कुमार यादव ने बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया।
शीशगढ़ क्षेत्र की घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने आठ मार्च वर्ष 2016 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि सात मार्च को वह एक शादी से घर वापस आ रही थी। रात के आठ बजकर 30 मिनट पर बस शीशगढ़ बस अड्डे पर रुकी। बस में दो लोगों ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उन लोगों से बचने के चक्कर में उसका 14 दिन का बच्चा हाथ से छूटकर गिर गया। जिससे उसकी मौत हो गई। बस में उसके साथ ड्राइवर और कंडक्ट ने दुष्कर्म किया। वह रात भर वहीं बैठी रही। इस दौरान उसे दौरा पड़ गया। तीन घंटे बाद उसे होश आया। सुबह उसका पति आया तो और उसे अपने साथ घर ले गया।
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पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी पईया उर्फ शिवकुमार, बॉबी उर्फ रिफाकत और सलमान के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने कुल बारह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने पईया उर्फ शिवकुमार और बॉबी उर्फ रिफाकत को दोषी ठहराते हुए बीस- बीस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 45-45 हजार रुपये का जुुर्माना भी लगाया। मुकदमे के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि उसके पति और बेटी को देने का आदेश किया। कोर्ट ने अभियुक्त सलमान को उस पर लगे आरोपों से बरी कर दिया।
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