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दो को दो वर्ष की कैद
Updated Tue, 27 Jun 2017 09:07 PM IST
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बरेली।
विशेष न्यायाधीश गेंगस्टर एक्ट रविनाथ ने गेंगस्टर के दो मामलों में दो व्यक्तियों को दो-दो वर्ष की कैद व प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गई।
थाना फरीदपुर के नौगंवा निवासी राजेन्द्र पर थाना फरीदपुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह ने 13 मार्च 2013 को गेंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी जबकि दूसरे मामले में थाना प्रेमनगर के निरीक्षक एन के पांडेय ने थाना सुभाषनगर के मौहल्ला गणेशनगर निवासी अमर सिंह के खिलाफ गेंगस्टर की कार्रवाई की थी। दोनों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनायी गई।
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विशेष न्यायाधीश गेंगस्टर एक्ट रविनाथ ने गेंगस्टर के दो मामलों में दो व्यक्तियों को दो-दो वर्ष की कैद व प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गई।
थाना फरीदपुर के नौगंवा निवासी राजेन्द्र पर थाना फरीदपुर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक देवेश सिंह ने 13 मार्च 2013 को गेंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी जबकि दूसरे मामले में थाना प्रेमनगर के निरीक्षक एन के पांडेय ने थाना सुभाषनगर के मौहल्ला गणेशनगर निवासी अमर सिंह के खिलाफ गेंगस्टर की कार्रवाई की थी। दोनों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनायी गई।
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