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दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति को तीन साल कैद
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बरेली। दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया।
घटना की रिपोर्ट पीड़िता गुंजन ने महिला थाने में लिखाई। रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया कि उसकी शादी 6 मार्च सन 11 को माधोबाड़ी (प्रेमनगर) के रहने वाले जान बाबू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही कम दहेज के लिए ससुराल वालोें ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील के अलावा अधिवक्ता शकील बेग ने पक्ष रखा। अदालत ने अभियुक्त जान बाबू को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। ब्यूरो
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घटना की रिपोर्ट पीड़िता गुंजन ने महिला थाने में लिखाई। रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया कि उसकी शादी 6 मार्च सन 11 को माधोबाड़ी (प्रेमनगर) के रहने वाले जान बाबू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही कम दहेज के लिए ससुराल वालोें ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील के अलावा अधिवक्ता शकील बेग ने पक्ष रखा। अदालत ने अभियुक्त जान बाबू को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। ब्यूरो