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युवक की हत्या करने के दो आरोपियों को उम्रकैद

Thu, 05 Jul 2018 12:45 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली Updated Thu, 05 Jul 2018 12:45 AM IST
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Life term for two in murder case
court
शेरगढ़ के गांव आकलाबाद में अवैध संबंधों के शक में एक युवक की हत्या करने का जुर्म साबित होने के बाद अदालत ने बुधवार को दो आरोपियोें को उम्र कैद की सजा सुनाई। दो साल पहले युवक की गांव में ही हत्या कर उसकी लाश एक घर के पीछे फेंक दी गई थी।
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गांव आकलाबाद के देवकी नंदन ने 26 मई 2013 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही ईश्वरी प्रसाद के घर के पीछे एक लड़के का शव पड़ा मिला है। मृतक के चेहरे और सिर पर काफी चोटें थीं। लाश दो-तीन दिन पुरानी थी। मृतक की शिनाख्त गांव के ही राजेश उर्फ धर्मपाल के तौर पर हुई। पुलिस ने इस मामले में हरपाल गंगवार और ईश्वरी प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में सुनवाई के दौरान गवाहों ने बताया कि राजेश को 19 मई 2013 को गांव के ही अर्जुन और गंगाराम बुलाकर ले गए थे। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे राजेश को हरपाल के घर छोड़ आए थे। राजेश के भाई शिशुपाल का कहना था कि उसके भाई की हत्या हरपाल, शेखर, सतेंद्र और ईश्वरी प्रसाद ने की और लाश को अपने घर की कोठरी में छिपा दिया। कोठरी के फर्श और दीवारों पर खून के निशान भी पाए गए जिन्हें छिपाने के लिए लिपाई कर दी गई थी।
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अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अजय सिंह ने अपने फैसले में कहा कि घर में खून के छींटे कैसे पाए गए, यह अभियुक्तों को साबित करना था लेकिन वे इसमें असफल रहे। अदालत ने हरपाल व ईश्वरी प्रसाद को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील केएम खान ने पैरवी की।
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