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Bareilly News: स्मैक तस्करी के दोषी को 10 साल की कैद, एक लाख जुर्माना

Tue, 16 Dec 2025 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 16 Dec 2025 01:22 AM IST
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10 years imprisonment, one lakh fine for smuggling smack
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश रामानंद ने स्मैक तस्करी के दोषी फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव जेड निवासी सलीम को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने उसे जुलाई 2018 में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।
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फरीदपुर थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक गोविंद सिंह ने 11 जुलाई 2018 को सलीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने लिखाया था कि गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर उन्होंने संदिग्ध को हिरासत में लिया। नियमानुसार पूछताछ और तलाशी की गई। उसने अपना नाम सलीम बताया। उसके पास से 820 ग्राम स्मैक मिली। स्मैक का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह व साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सलीम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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