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Barabanki News: मारपीट के दोषी दंपती को तीन साल की सजा

Sun, 19 Nov 2023 01:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 19 Nov 2023 01:29 AM IST
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Three years imprisonment to couple guilty of assault
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश ने घर में घुसकर मारपीट के मामले में पति-पत्नी को तीन-तीन वर्ष की कैद व सात-सात हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को संदेह के लाभ में दोषमुक्त किया गया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने शनिवार को बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शिवविहार कॉलोनी निवासी धर्मपाल सिंह व उनकी पत्नी को मोहल्ले के राम सिंह, उनकी पत्नी नीलम सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, आदर्श सिंह व सूर्य प्रकाश सिंह ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारापीटा था। शोर पर मोहल्ले वालों को एकत्र होते देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे।
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घटना की रिपोर्ट वादी धर्मपाल ने दर्ज कराई थी। चोटिलों समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने नीलम सिंह व राम सिंह को घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सजा सुनाई। वहीं, आरोपी ज्ञान प्रकाश सिंह को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है। आदर्श की विचारण के दौरान मौत हो गई थी और पांचवें आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा किशोर न्यायालय भेज दिया गया था।
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