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Barabanki News: लोहे के रॉड से पीटकर युवक की हत्या में तीन को उम्रकैद
Sat, 27 Sep 2025 08:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sat, 27 Sep 2025 08:25 PM IST
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बाराबंकी। जहांगीराबाद में युवक की लोहे के रॉड से पीटकर हत्या किए जाने के मामले में जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव की कोर्ट ने राकेश कुमार, नागेंद्र कुमार वर्मा व सतीश उपाध्याय को दोषी करार माना है। मात्र 14 माह में ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जहांगीराबाद निवासी मुरारी लाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि तीन अगस्त 2024 को उनका पुत्र आनंद कुमार शाम करीब पांच बजे अपने बड़े पापा के खेत पर गया था। शाम सात बजे वापस आते समय रास्ते में सरकारी स्कूल के पास नया का पुरवा निवासी राकेश ने अपने चार साथियों नाम पता अज्ञात के साथ मिलकर आनंद के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को नाली में दबा दिया गया।
आनन्द कुमार, आरोपी राकेश कुमार की भतीजी से बात करता था। इसी कारण राकेश आनंद से रंजिश रख आए दिन जान से मारने की धमकी देता रहता था। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर जिला जज ने तीनों दोषियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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जहांगीराबाद निवासी मुरारी लाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि तीन अगस्त 2024 को उनका पुत्र आनंद कुमार शाम करीब पांच बजे अपने बड़े पापा के खेत पर गया था। शाम सात बजे वापस आते समय रास्ते में सरकारी स्कूल के पास नया का पुरवा निवासी राकेश ने अपने चार साथियों नाम पता अज्ञात के साथ मिलकर आनंद के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को नाली में दबा दिया गया।
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आनन्द कुमार, आरोपी राकेश कुमार की भतीजी से बात करता था। इसी कारण राकेश आनंद से रंजिश रख आए दिन जान से मारने की धमकी देता रहता था। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर जिला जज ने तीनों दोषियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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