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Barabanki News: हमले के दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
Sat, 19 Aug 2023 11:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sat, 19 Aug 2023 11:46 PM IST
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बाराबंकी। हमला कर गंभीर चोट पहुंचने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने शनिवार को तीन आरोपी भाइयों को दोषी करार मानते हुए तीन-तीन साल कैद के साथ 20 -20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि वादी ओमकार नाथ पाण्डेय निवासी सराय सैफ थाना टिकैतनगर ने वर्ष 2014 में पुलिस में तहरीर दी थी कि गांव के ही अश्वनी कुमार पांडेय, नवीन पांडेय व सुधाकर पांडेय पर बांके से हमला कर चोट पहुंचाकर जानमाल की धमकी दी थी। संवाद
ई रिक्शा पलटा, बालक गंभीर
दरियाबाद (बाराबंकी)। दरियाबाद रेलवे स्टेशन चौराहे पर ई रिक्शा पलटने से नगर पंचायत सिद्धौर के मोहल्ला मालवीयनगर निवासी अमिताभ महावत का पुत्र ओम महावत (11) गंभीर रूप से घायल हो गया।
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अमिताभ हावड़ा से आकर दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर परिवार सहित उतरे थे। बाहर निकल कर घर जाने के लिए एक ई रिक्शा किया। आगे सड़क पर चढ़ान ज्यादा होने से ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। संवाद
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि वादी ओमकार नाथ पाण्डेय निवासी सराय सैफ थाना टिकैतनगर ने वर्ष 2014 में पुलिस में तहरीर दी थी कि गांव के ही अश्वनी कुमार पांडेय, नवीन पांडेय व सुधाकर पांडेय पर बांके से हमला कर चोट पहुंचाकर जानमाल की धमकी दी थी। संवाद
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ई रिक्शा पलटा, बालक गंभीर
दरियाबाद (बाराबंकी)। दरियाबाद रेलवे स्टेशन चौराहे पर ई रिक्शा पलटने से नगर पंचायत सिद्धौर के मोहल्ला मालवीयनगर निवासी अमिताभ महावत का पुत्र ओम महावत (11) गंभीर रूप से घायल हो गया।
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अमिताभ हावड़ा से आकर दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर परिवार सहित उतरे थे। बाहर निकल कर घर जाने के लिए एक ई रिक्शा किया। आगे सड़क पर चढ़ान ज्यादा होने से ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। संवाद