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मुख्तार की एंबुलेंस के मामले में शाहिद की जमानत खारिज
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नित्यानंद श्रीनेत ने मुख्तार अंसारी से जुड़े एंबुलेंस मामले में आरोपी शाहिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार अवस्थी ने न्यायालय में बताया कि शाहिद का डॉ. अल्का राय से संपर्क था। उसने डॉ. राय के श्याम संजीवनी हास्पिटल के लिए एंबुलेंस का पंजीयन बाराबंकी के फर्जी पते पर कराया था। वह एंबुलेंस माफिया मुख्तार अंसारी के लिए प्रयोग की जा रही थी।
प्रकरण संज्ञान में आने के बाद शासन स्तर पर उसकी जांच कराई गई थी जिसमें निर्वाचन कार्ड पूर्णतया फर्जी और जालसाजी करके बनाया गया मिला था। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता व प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आरोपी शाहिद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। (संवाद)
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार अवस्थी ने न्यायालय में बताया कि शाहिद का डॉ. अल्का राय से संपर्क था। उसने डॉ. राय के श्याम संजीवनी हास्पिटल के लिए एंबुलेंस का पंजीयन बाराबंकी के फर्जी पते पर कराया था। वह एंबुलेंस माफिया मुख्तार अंसारी के लिए प्रयोग की जा रही थी।
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प्रकरण संज्ञान में आने के बाद शासन स्तर पर उसकी जांच कराई गई थी जिसमें निर्वाचन कार्ड पूर्णतया फर्जी और जालसाजी करके बनाया गया मिला था। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता व प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आरोपी शाहिद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। (संवाद)
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