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Barabanki News: कीटनाशक की 47 दुकानों पर छापे
Sun, 26 Apr 2026 01:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sun, 26 Apr 2026 01:56 AM IST
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बाराबंकी। जायद फसलों के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले रसायन सही मूल्य पर उपलब्ध हो इसको लेकर शनिवार को डीएम के आदेश पर कीटनाशक की दुकानों पर छापेमारी की। निरीक्षकों और अपर जिला सहकारी अधिकारियों की संयुक्त टीम ने 47 दुकानों की जांच की। इस दौरान 18 कीटनाशक नमूने जांच के लिए ग्रहित किए गए। एक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया और तीन दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ।
उप कृषि निदेशक ने फतेहपुर और रामसनेहीघाट में 11 दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां से 5 नमूने लिए और किसानों को कैश मेमो देने के निर्देश दिए। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने रामनगर और सिरौलीगौसपुर में 23 दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने 8 नमूने ग्रहित किए।
जिला कृषि अधिकारी ने नवाबगंज और हैदरगढ़ में 13 दुकानों का निरीक्षण किया। उनके द्वारा 5 कीटनाशक नमूने लिए गए। ओम कृषि सेवा केंद्र, सूरतगंज का कीटनाशक लाइसेंस निलंबित किया गया। यह कार्रवाई खुले कीटनाशक रसायन बेचने के कारण हुई। शुभम ट्रेडर्स, इसरौली, सुनील बीज भंडार, फतेहपुर और न्यू आदर्श बीज भंडार, रामनगर को नोटिस मिला। इन दुकानों को बिना पूर्व सूचना के बंद पाया गया था।
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वहीं सभी विक्रेताओं को आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही कीटनाशक बेचने को कहा गया। उन्हें स्टॉक और बिक्री रजिस्टर भी पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए। ग्रहित सभी नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। यदि परीक्षण परिणाम अधोमानक पाए जाते हैं, तो कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत वाद दर्ज होगा। वहीं संबंधित दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
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उप कृषि निदेशक ने फतेहपुर और रामसनेहीघाट में 11 दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां से 5 नमूने लिए और किसानों को कैश मेमो देने के निर्देश दिए। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने रामनगर और सिरौलीगौसपुर में 23 दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने 8 नमूने ग्रहित किए।
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जिला कृषि अधिकारी ने नवाबगंज और हैदरगढ़ में 13 दुकानों का निरीक्षण किया। उनके द्वारा 5 कीटनाशक नमूने लिए गए। ओम कृषि सेवा केंद्र, सूरतगंज का कीटनाशक लाइसेंस निलंबित किया गया। यह कार्रवाई खुले कीटनाशक रसायन बेचने के कारण हुई। शुभम ट्रेडर्स, इसरौली, सुनील बीज भंडार, फतेहपुर और न्यू आदर्श बीज भंडार, रामनगर को नोटिस मिला। इन दुकानों को बिना पूर्व सूचना के बंद पाया गया था।
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वहीं सभी विक्रेताओं को आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही कीटनाशक बेचने को कहा गया। उन्हें स्टॉक और बिक्री रजिस्टर भी पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए। ग्रहित सभी नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। यदि परीक्षण परिणाम अधोमानक पाए जाते हैं, तो कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत वाद दर्ज होगा। वहीं संबंधित दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।