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Barabanki News: सामूहिक दुष्कर्म व फोटो वायरल करने पर मिली सजा
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बाराबंकी। सामूहिक दुष्कर्म व अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में अदालत ने सोमवार को तीन लोगों को 20-20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई। एक पर 81 हजार व दो अन्य पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला लोनीकटरा क्षेत्र के एक गांव का है। एक सितंबर 2022 को युवती के बड़े भाई ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनकी बहन की शादी 20 मई 2022 को हुई थी। वह माता-पिता के साथ ही गांव में रहती थी। क्षेत्र के ही बड़वल गांव निवासी सचिन उर्फ शिबू ने बहन को अपने जाल में फंसाकर अश्लील हरकतें करने लगा। अश्लील फोटो भी बना लिए। धीरे-धीरे उसकी बहन उसके डर से जहां पर बुलाते वहां चली जाती।
शादी के पश्चात भी सचिन युवती की अश्लील फोटो इधर-उधर भेजकर बदनाम करने लगा। यह भी पता चला कि सचिन ने बहन से बैंक से जमा रकम भी निकलवा ली। सचिन के मित्र रायबरेली के निहाल खेड़ा थाना शिवगढ़ निवासी पवन कुमार रावत भी अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देकर बहन के साथ गलत काम करता रहा। कुछ दिन बाद सचिन ने पवन व बहन की फोटो वायरल कर दिया।
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इन घटनाओं के बाद सचिन व पवन तीसरे युवक रायबरेली वाजिदपुर थाना शिवगढ़ निवासी मनीष यादव उर्फ कोलई की दुकान पर बहन को बुलाकर पीटा। तीनों उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट इंद्रजीत सिंह ने तीनों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला लोनीकटरा क्षेत्र के एक गांव का है। एक सितंबर 2022 को युवती के बड़े भाई ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनकी बहन की शादी 20 मई 2022 को हुई थी। वह माता-पिता के साथ ही गांव में रहती थी। क्षेत्र के ही बड़वल गांव निवासी सचिन उर्फ शिबू ने बहन को अपने जाल में फंसाकर अश्लील हरकतें करने लगा। अश्लील फोटो भी बना लिए। धीरे-धीरे उसकी बहन उसके डर से जहां पर बुलाते वहां चली जाती।
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शादी के पश्चात भी सचिन युवती की अश्लील फोटो इधर-उधर भेजकर बदनाम करने लगा। यह भी पता चला कि सचिन ने बहन से बैंक से जमा रकम भी निकलवा ली। सचिन के मित्र रायबरेली के निहाल खेड़ा थाना शिवगढ़ निवासी पवन कुमार रावत भी अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देकर बहन के साथ गलत काम करता रहा। कुछ दिन बाद सचिन ने पवन व बहन की फोटो वायरल कर दिया।
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इन घटनाओं के बाद सचिन व पवन तीसरे युवक रायबरेली वाजिदपुर थाना शिवगढ़ निवासी मनीष यादव उर्फ कोलई की दुकान पर बहन को बुलाकर पीटा। तीनों उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट इंद्रजीत सिंह ने तीनों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है।