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दुराचार के प्रयास में दो को छह साल की सजा
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बाराबंकी। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने महिला से दुराचार के प्रयास के मामले में फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को छह-छह वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने बताया कि 27 सितंबर 2015 को पीड़िता गोंडा के कस्बा फतेहपुर आई थी। यहां से बाराबंकी जाने के लिए बस स्टेशन पर पहुंची थी। बस स्टेशन पर एक मैजिक वाहन खड़ा था जिसमें चालक अज्जर व असलम के अलावा एक और व्यक्ति सवार था। चालक बाराबंकी की ओर चला तो रास्ते में चालक व एक व्यक्ति ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।
पीड़िता के विरोध करने और रोने पर आरोपियों ने आगे जाकर उसे मैजिक से नीचे उतार दिया। विवेचक ने चालक अज्जर और मेराज के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर दोनों को दोषी करार देते हुए 6-6 वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा कि अर्थदंड 20 हजार रुपये प्राप्त होने पर पीड़िता को दिया जाएगा। (संवाद)
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विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने बताया कि 27 सितंबर 2015 को पीड़िता गोंडा के कस्बा फतेहपुर आई थी। यहां से बाराबंकी जाने के लिए बस स्टेशन पर पहुंची थी। बस स्टेशन पर एक मैजिक वाहन खड़ा था जिसमें चालक अज्जर व असलम के अलावा एक और व्यक्ति सवार था। चालक बाराबंकी की ओर चला तो रास्ते में चालक व एक व्यक्ति ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।
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पीड़िता के विरोध करने और रोने पर आरोपियों ने आगे जाकर उसे मैजिक से नीचे उतार दिया। विवेचक ने चालक अज्जर और मेराज के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर दोनों को दोषी करार देते हुए 6-6 वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा कि अर्थदंड 20 हजार रुपये प्राप्त होने पर पीड़िता को दिया जाएगा। (संवाद)
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