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महिला के हत्यारों को उम्र कैद
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बाराबंकी। बड्डूपुर क्षेत्र में छह महीने पहले घर में घुसकर महिला की हत्या करने तीन लोगों को कोर्ट ने शनिवार को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। रंजिश के चलते महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई थी।
पुलिस के अनुसार बड्डूपुर के सुलेलीपुर गांव में सुुनीता देवी की 14 जून 2019 को घर के अंदर कुल्हाडी और बांके मारकर हत्या कर दी गई थी। महिला के देवर राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ने थाने में गांव की रेशमा देवी पत्नी संतोष रावत, विपिन रावत पुत्र देशराज, देशराज और शैलेन्द्र पुत्र देशराज के खिलाफ घर में घुसकर हत्या करने की रिपार्ट दर्ज कराई थी। मामले के विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर रिजवान अब्बास ने की। इसके बाद मनीटरिंग सेल की टीम ने पैरवी कर मामले को अंजाम तक पहुंचाया। शनिवार को दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने रेशमा, विपिन और देशराज को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 45 सौ रूपये अर्थदंड लगाया है।
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पुलिस के अनुसार बड्डूपुर के सुलेलीपुर गांव में सुुनीता देवी की 14 जून 2019 को घर के अंदर कुल्हाडी और बांके मारकर हत्या कर दी गई थी। महिला के देवर राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ने थाने में गांव की रेशमा देवी पत्नी संतोष रावत, विपिन रावत पुत्र देशराज, देशराज और शैलेन्द्र पुत्र देशराज के खिलाफ घर में घुसकर हत्या करने की रिपार्ट दर्ज कराई थी। मामले के विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर रिजवान अब्बास ने की। इसके बाद मनीटरिंग सेल की टीम ने पैरवी कर मामले को अंजाम तक पहुंचाया। शनिवार को दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने रेशमा, विपिन और देशराज को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 45 सौ रूपये अर्थदंड लगाया है।
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