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Barabanki News: 2.43 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Fri, 27 Sep 2024 05:18 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2024 05:18 PM IST
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Order to pay compensation of Rs 2.43 lakh
सुल्तानपुर। सड़क दुर्घटना में हाइड्रोक्रेन क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने वाहन स्वामी को 2,43,782 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की यह धनराशि बीमा कंपनी को देनी पड़ेगी।
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कोतवाली नगर के पयागीपुर निवासी दिलीप तिवारी ने अपने हाइड्रोक्रेन वाहन का बीमा दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी प्रतापगढ़ से कराया था। बीमा 28 जनवरी 2015 से 27 जनवरी 2016 तक वैध था। 28 जून 2015 को अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। दिलीप ने सूचना बीमा कंपनी को देकर वाहन की मरम्मत कराई थी। मरम्मत में आए खर्च का रुपया नहीं मिलने पर दिलीप ने बीमा कंपनी के खिलाफ 13 अप्रैल 2018 को जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी दिलीप तिवारी को दो माह में 2,43,782 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार व वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये का भी बीमा कंपनी भुगतान करे।
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पशुपालक को मिलेगी 50 हजार की क्षतिपूर्ति
सुल्तानपुर। कोतवाली नगर के पल्टू का पुरवा आदर्श नगर मोहल्ले के छोट्टन ने दुग्ध व्यवसाय के लिए पंजाब से दो लाख रुपये में चार गाय खरीदी थी। उन्होंने गाय की बीमा फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा अवधि में नौ जनवरी 2020 को एक गाय की मौत हो गई थी। इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी गई, लेकिन पशुपालक को क्षतिपूर्ति नहीं मिली। तब छोट्टन ने 22 सितंबर 2020 को जिला उपभोक्ता आयोग में बीमा कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह पशुपालक को दो माह में 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करे। शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये व वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये भी अदा करे।
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