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पेशी में बोला मुख्तार, जेल मैनुअल के तहत नहीं मिल रही सुविधा
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बाराबंकी। एंबुलेंस प्रकरण में आरोपी व बांदा जेल में निरुद्ध बाहुबली मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इसमें मुख्तार अंसारी ने जेल मैनुअल के तहत सुविधाएं न मिलने की बात अदालत से कही है।
विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। पीठासीन अधिकारी कमलकांत श्रीवास्तव ने अगली तिथि 23 सितंबर सुनवाई के लिए निश्चित की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने न्यायालय में बताया कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें बांदा जेल में टेलीविजन भी नहीं दिया गया है।
जबकि जेल मैनुअल की धारा 287 के अनुसार सदस्य विधानसभा को उच्च श्रेणी की सुविधाएं होनी चाहिए। आरोप लगाया कि न्यायिक अभिरक्षा में होने के बाद विधि का पालन नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार अंसारी की ओर से वकालत नामा दाखिल कर दिया गया है। (संवाद)
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विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। पीठासीन अधिकारी कमलकांत श्रीवास्तव ने अगली तिथि 23 सितंबर सुनवाई के लिए निश्चित की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने न्यायालय में बताया कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें बांदा जेल में टेलीविजन भी नहीं दिया गया है।
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जबकि जेल मैनुअल की धारा 287 के अनुसार सदस्य विधानसभा को उच्च श्रेणी की सुविधाएं होनी चाहिए। आरोप लगाया कि न्यायिक अभिरक्षा में होने के बाद विधि का पालन नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार अंसारी की ओर से वकालत नामा दाखिल कर दिया गया है। (संवाद)
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