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Barabanki News: हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

Sat, 01 Apr 2023 01:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 01 Apr 2023 01:15 AM IST
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Life imprisonment for two murder accused
बाराबंकी। हत्या के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्रनाथ दुबे ने हत्या कर साक्ष्य छिपाने व रुपये हड़प करने के एक मामले में अभियुक्त को उम्रकैद व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश पांडेय व आशीष शरण गुप्ता ने बताया कि लखनऊ के थाना कृष्णानगर मोहल्ला सिंधुनगर निवासी प्रदीप लालवानी की नमकीन फैक्टरी में थाना काकोरी के ग्राम भागू खेड़ा निवासी चालक जगतपाल पिकअप से सप्लाई का काम करता था। 28 दिसंबर 2007 को जगतपाल हेल्पर दद्दन के साथ करनैलगंज गोंडा में नमकीन सप्लाई करने गया था। जहां क्रेता ने उसे एक लाख 25 हजार रुपये दिए थे। इसके बाद चालक व दद्दन दोनों गायब हो गए।
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तलाश शुरू की गई तो गाड़ी आलापुर चौराहे पर मिली। 30 दिसंबर 2007 को एक शव गणेशपुर से मरकामऊ सड़क के बीच नरैनापुर के पास पुल के नीचे पाया गया। प्रदीप ने शव की हेल्पर दद्दन के रूप में शिनाख्त की तथा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जगतपाल को न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।
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वहीं अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने हत्या के एक मुकदमे में अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि नगर कोतवाली के केेवाड़ी निवासी विपिन कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 अक्टूबर 2011 की रात उसका भाई प्रकाश रावत पत्नी के साथ घर में सो रहा था। उसी समय जुग्गौर निवासी राकेश व संदीप वहां पहुंचे और राकेश ने तमंचे से भाई प्रकाश को गोली मार दी तथा उसकी पत्नी आरती पर हथगोला मारकर घायल कर दिया था। गोली लगने से प्रकाश की मौत हो गई थी। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद राकेश को सजा सुनाई है।
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