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Barabanki News: हत्या, बमबाजी व पथराव में आठ को उम्रकैद

Wed, 29 Mar 2023 01:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 29 Mar 2023 01:06 AM IST
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Life imprisonment for eight in murder, bombing and stone pelting
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश उमेशचंद्र पांडेय ने सहन की जमीन पर निर्माण के विवाद में बमबाजी, फायरिंग व पथराव कर हत्या के मामले में आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता रामजस सिंह ने बताया कि घटना मसौली में 21 जुलाई 2012 को हुई थी। कस्बे में नसीर व सरफुद्दीन के मकान आसपास ही बने हैं। नसीर अपनी सहन की जमीन पर कुछ निर्माण करा रहा था। इसी दौरान सरफुद्दीन व उसके पुत्रों समेत कई लोगों ने निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की। अभद्रता करने पर कस्बे का ही अशरफ बीचबचाव करने लगा।
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तभी दूसरा पक्ष उग्र हो गया और उसने अशरफ के पेट में गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने छत पर चढ़कर बम फेंके और लाठी-डंडे चलाए। पथराव के चलते हुई भगदड़ में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने हत्या, उपद्रव में नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया।
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न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद घटना में शामिल हाफिज जहरी, गुलाम दस्तगीर, रहीस, मुईन वारिस, सरफुद्दीन, नजमुद्दीन, मो. इजहार व अलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 36-36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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