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तीन हमलावरों को आजीवन कारावास

Thu, 12 May 2022 12:51 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 May 2022 12:51 AM IST
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life imprisionment
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट राम अवतार यादव ने जानलेवा हमला करने के मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन कथानक के अनुसार, ग्राम रुपपुर मजरे किशुनदास पुर निवासी इंद्रेश कुमार ने 27 सितंबर 2016 को थाना बदोसरांय में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसके भाई राकेश कुमार सुबह तीन बजे गांव के बाहर शौच के लिए गए थे। वहां से वापस होकर गांव के देवीदयाल वर्मा के घर के पास लगे हैंडपाइप पर हाथ धोने लगे और वहां चारपाई पर बैठ कर देवीदयाल की बीमार पत्नी का हाल पूछने लगा।
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उसी समय ग्राम रूपपुर के देवीशंकर व देवीसरन तथा ग्राम अतरौली थाना कोठी निवासी कृपाराम ने आकर तमंचे से गोली मार दी थी। इससे राकेश मरणासन्न हो गये थे। उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में करीब 10 दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष किया। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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इस दौरान वादी के विशेष अधिवक्ता राजेश मिश्रा व कौशल किशोर त्रिपाठी ने आरोपियों को अधिकतम सजा से दंडित करने की मांग की। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। संवाद
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