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Barabanki News: एक दुकान का लाइसेंस निलंबित, दो को कारण बताओ नोटिस

Sat, 22 Jun 2024 04:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 22 Jun 2024 04:52 AM IST
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License of one shop suspended, show cause notice to two
बाराबंकी। जिलाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को कृषि विभाग के अधिकारियों ने बीज की 54 दुकानों की जांच की। इस दौरान बीज के 27 नमूने भरे गए। अभिलेख न दिखा पाने पर एक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया तो वहीं दो विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
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फतेहपुर में उपकृषि निदेशक श्रवण कुमार ने छह दुकानों की जांच की और दो नमूने भरे। मेसर्स माता प्रसाद भूरामल एंड सन्स द्वारा अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने पर इनका बीज बिक्री का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। रामसनेहीघाट में जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने कुल 14 दुकानों की जांच की और बीज के दस नमूने भरकर जांच को भेजे।
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इस दौरान मेसर्स जेपी बीज कंपनी एवं मेसर्स शांति फर्टिलाइजर्स भिटरिया द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

वहीं जिला कृषि रक्षा अधिकारी विजय कुमार ने सदर तहसील नवाबगंज में कुल 16 दुकानों की जांच की और दस नमूने भरे। रामनगर में उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह ने छह दुकानों की जांच कर एक नमूना भरा।
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सिरौलीगौसपुर में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कौशलेंद्र पाल सिंह ने रामसनेहीघाट में सात दुकानों की जांच की तथा दो नमूने भरे, वहीं उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी अन्वेषा देव ने हैदरगढ़ में पांच दुकानों की जांच की और दो नमूने भरे।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान बीज खरीदते समय कैशमेमो अवश्य लें। बीज विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अवश्य प्रदर्शित करें और बिना लाइसेंस बीज की बिक्री न करें।



विक्रेता और आपूर्तिकर्ता पर केस
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी की अनुमति के बाद मेसर्स अर्श बीज भंडार सिद्धौर के विक्रेता विनोद कुमार एवं नकली बीज आपूर्तिकर्ता प्रकाश राजपूत निवासी सिद्धौर पश्चिम कटरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में असंद्रा थाने में केस दर्ज कराया गया है।
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