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Barabanki News: चायपत्ती बनाने की अवैध फैक्टरी का फंडाफोड़, 800 किलो माल बरामद
Sun, 05 Jul 2026 01:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sun, 05 Jul 2026 01:45 AM IST
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बाराबंकी। बड्डूपुर के शाहपुर गांव में पुलिस और खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनिवार को घर में बिना लाइसेंस चल रहे चायपत्ती बनाने के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। टीम ने करीब 800 किलो रंगी हुई नकली चायपत्ती, पांच किलो केमिकल युक्त रंग और 15 किलो पैक चायपत्ती बरामद किया है।
एफएसडीए के मुताबिक सटीक सूचना पर टीम पहुंची तो फैक्टरी में रंगीन चायपत्ती को फास्ट टी और गार्डेन फ्रेश ब्रांड के नाम से पैक किया जा रहा था। मौके पर पकड़े गए फैक्टरी मालिक शकील ने स्वीकार किया कि वह एक वर्ष से अधिक समय से यह कारोबार कर रहा था।
टीम ने चायपत्ती और उसमें मिलाए जा रहे रंग का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है, जबकि करीब 1.60 लाख रुपये कीमत की चायपत्ती को सील कर दिया गया है। इसके अलावा पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और सीलिंग मशीन को भी जब्त कर लिया गया है।
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अपने घर में ही बिना लाइसेंस के चायपत्ती की फैक्टरी संचालित करने के आरोपी शकील के खिलाफ बड्डूपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार, सलिल कुमार सिंह, डॉ. अंकिता यादव तथा पुलिस उप निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, चेतन सिंह, कृष्ण, शैलेंद्र उपाध्याय, रमाशंकर चौधरी और सुनील मिश्रा शामिल रहे।
सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शकील करीब एक साल से अधिक समय से अवैध रूप से फैक्टरी संचालित कर रहा था। उस पर बड्डूपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। आसपास के जिलों में माल आने और मिलावटी चायपत्ती बेचने के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
रेस्टोरेंट पर भी छापा, नोटिस थमाया
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पल्लवी तिवारी और अर्शी फारूकी ने अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर स्थित महेश रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। टीम ने रेस्टोरेंट से पिसी हुई लाल मिर्च का नमूना गुणवत्ता जांच के लिए लिया है। साथ ही परिसर में कई कमियां पाए जाने पर रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कमियों को दूर नहीं किया गया तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त कर बंद करा दिया जाएगा।
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एफएसडीए के मुताबिक सटीक सूचना पर टीम पहुंची तो फैक्टरी में रंगीन चायपत्ती को फास्ट टी और गार्डेन फ्रेश ब्रांड के नाम से पैक किया जा रहा था। मौके पर पकड़े गए फैक्टरी मालिक शकील ने स्वीकार किया कि वह एक वर्ष से अधिक समय से यह कारोबार कर रहा था।
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टीम ने चायपत्ती और उसमें मिलाए जा रहे रंग का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है, जबकि करीब 1.60 लाख रुपये कीमत की चायपत्ती को सील कर दिया गया है। इसके अलावा पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और सीलिंग मशीन को भी जब्त कर लिया गया है।
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अपने घर में ही बिना लाइसेंस के चायपत्ती की फैक्टरी संचालित करने के आरोपी शकील के खिलाफ बड्डूपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार, सलिल कुमार सिंह, डॉ. अंकिता यादव तथा पुलिस उप निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, चेतन सिंह, कृष्ण, शैलेंद्र उपाध्याय, रमाशंकर चौधरी और सुनील मिश्रा शामिल रहे।
सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शकील करीब एक साल से अधिक समय से अवैध रूप से फैक्टरी संचालित कर रहा था। उस पर बड्डूपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। आसपास के जिलों में माल आने और मिलावटी चायपत्ती बेचने के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
रेस्टोरेंट पर भी छापा, नोटिस थमाया
खाद्य सुरक्षा अधिकारी पल्लवी तिवारी और अर्शी फारूकी ने अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर स्थित महेश रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। टीम ने रेस्टोरेंट से पिसी हुई लाल मिर्च का नमूना गुणवत्ता जांच के लिए लिया है। साथ ही परिसर में कई कमियां पाए जाने पर रेस्टोरेंट संचालक को नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कमियों को दूर नहीं किया गया तो रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त कर बंद करा दिया जाएगा।