फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Husband gets five years' imprisonment for abetting suicide

Barabanki News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को पांच साल की कैद

Wed, 03 Jun 2026 09:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 03 Jun 2026 09:40 PM IST
विज्ञापन
Husband gets five years' imprisonment for abetting suicide
बाराबंकी। आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार ठाकुर बख्श पुरवा मजरे उधौली थाना सफदरगंज निवासी भानमती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने पुत्री कल्पना वर्मा का विवाह जवाहरपुरवा मजरे अंबौर निवासी विपिन वर्मा के साथ करीब नौ साल पहले किया था।
विज्ञापन

पति विपिन वर्मा ससुर जुगल किशोर, सास माधुरी दहेज से संतुष्ट नहीं थे। विवाह के बाद से ही दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर पुत्री को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। एक मई 2024 की शाम को करीब 5:30 बजे पुत्री कल्पना ने अपने भाई के फोन पर बताया कि हमको बचा लो नहीं तो यह सब लोग मिलकर मार डालेंगे।
विज्ञापन

भानमती अपने परिवार के साथ 25 मिनट के अंदर ही कल्पना की ससुराल पहुंची तो वह मृत मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले में कसने का निशान पाया गया था। विवेचना के पश्चात मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में पति के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। कोर्ट में गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने पति विपिन वर्मा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed