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Barabanki News: महिला की हत्या में पति व उनकी प्रेमिका को उम्रकैद
Tue, 09 Jun 2026 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 09 Jun 2026 12:09 AM IST
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बाराबंकी। असंद्रा थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुए संगीता हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने संगीता के पति दामोदर प्रसाद व उसकी प्रेमिका मनोरानी उर्फ राधिका को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 1.5-1.5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। हत्या करने के बाद दामोदर ने गांव के ही तीन लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जो निर्दोष पाए गए। दामोदर को आयुध अधिनियम के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और 5000 के जुर्माने से भी दंडित किया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोठी के अरुई गांव निवासी दामोदर प्रसाद ने आठ जून 2021 की देर रात असंद्रा थाने में तहरीर देकर बताया था कि पत्नी संगीता वर्मा को लेकर कार से दवा लेने बाराबंकी गए थे। वापस लौटते समय रात करीब 10 बजे अरुई गांव से थोड़ा पहले कार और बाइक से आए हमलावरों ने ओवरटेक कर कार रुकवा ली।
इस दौरान गांव के सोनू वर्मा, महेंद्र वर्मा, रंजीत वर्मा समेत सात लोगाें ने दामोदर पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में संगीता (30) के सीने में गोली लगने से मौत हाे गई। वह किसी तरह जान बचाकर भाग गया। पुलिस की विवेचना सामने आया कि दामोदर के संबंध गांव की मनोरानी उर्फ राधिका से थे।
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मृतका के पिता जयराम ने भी एसपी को पत्र लिखकर दामोदर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। दामोदर से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसकी निशानदेही पर 315 बोर का तमंचा बरामद किया था, जिससे उसने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की।
अपर सत्र न्यायाधीश परशुराम ने अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान सुनने के बाद दोनों को सजा सुना दी। निर्दोष लोगों को अदालत ने बरी कर दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कोठी के अरुई गांव निवासी दामोदर प्रसाद ने आठ जून 2021 की देर रात असंद्रा थाने में तहरीर देकर बताया था कि पत्नी संगीता वर्मा को लेकर कार से दवा लेने बाराबंकी गए थे। वापस लौटते समय रात करीब 10 बजे अरुई गांव से थोड़ा पहले कार और बाइक से आए हमलावरों ने ओवरटेक कर कार रुकवा ली।
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इस दौरान गांव के सोनू वर्मा, महेंद्र वर्मा, रंजीत वर्मा समेत सात लोगाें ने दामोदर पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग में संगीता (30) के सीने में गोली लगने से मौत हाे गई। वह किसी तरह जान बचाकर भाग गया। पुलिस की विवेचना सामने आया कि दामोदर के संबंध गांव की मनोरानी उर्फ राधिका से थे।
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मृतका के पिता जयराम ने भी एसपी को पत्र लिखकर दामोदर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। दामोदर से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसकी निशानदेही पर 315 बोर का तमंचा बरामद किया था, जिससे उसने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की।
अपर सत्र न्यायाधीश परशुराम ने अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान सुनने के बाद दोनों को सजा सुना दी। निर्दोष लोगों को अदालत ने बरी कर दिया।