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Barabanki News: छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल की कठोर कैद
Thu, 25 Jan 2024 03:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 25 Jan 2024 03:49 AM IST
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बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने छेड़छाड़ करने के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष की कठोर कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि थाना सफदरगंज क्षेत्र के गांव निवासी वादी की पुत्री 27 सितंबर 2017 को दूध लेने जा रही थी। इस दौरान गांव के ही कुलदीप व आकाश उससे छेड़खानी करने लगे। पीड़िता के शोर मचाने वादी व गांव के अन्य लोग पहुंच गए और दोनों आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया और थाने लेजाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त कुलदीप को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाते हुए और 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय भेज दिया गया।
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विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि थाना सफदरगंज क्षेत्र के गांव निवासी वादी की पुत्री 27 सितंबर 2017 को दूध लेने जा रही थी। इस दौरान गांव के ही कुलदीप व आकाश उससे छेड़खानी करने लगे। पीड़िता के शोर मचाने वादी व गांव के अन्य लोग पहुंच गए और दोनों आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया और थाने लेजाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त कुलदीप को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाते हुए और 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय भेज दिया गया।
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