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Barabanki News: गैर इरादतन हत्या में पांच वर्ष की कैद

Thu, 19 Feb 2026 01:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 19 Feb 2026 01:47 AM IST
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Five years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
बाराबंकी। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने अभियुक्त मलखान को पांच वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम बसौली से जुड़ा है। घटना 13 जनवरी 2025 की रात को हुई थी।
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ग्राम बसौली निवासी राममूरत ने 14 जनवरी 2025 को थाने में एक प्रार्थनापत्र दिया कि 13 जनवरी की रात करीब 10 बजे उनके भाई रामपाल (65) पड़ोस के रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही मलखान व दुर्गा पुत्रगण राम तीरथ तथा दुर्गेश पुत्र काजू तिवारी पुरानी रंजिश के चलते रामपाल को अपने दरवाजे पर खींच ले गए। उन्होंने गालियां देते हुए लात, घूंसों और डंडों से जान से मारने की नीयत से रामपाल की पिटाई की। इस हमले में रामपाल के सिर में गंभीर चोट आई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान रामपाल की मौत हो गई थी।
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विवेचना के दौरान अभियुक्त मलखान की निशानदेही पर आला कत्ल डंडा बरामद किया था। पुलिस ने जांच में केवल मलखान की संलिप्तता पाई और उसी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त मलखान को दोषी पाया।
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