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Barabanki News: अब अंडों पर दर्ज करनी होगी उत्पादन व एक्सपायरी तारीख
Fri, 21 Apr 2023 01:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Fri, 21 Apr 2023 01:01 AM IST
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बाराबंकी। घटिया और खराब अंडों को बाजार में खपाना अब आसान नहीं होगा। उत्पादक और ट्रेडर्स बिना मानकों का अनुपालन किए अंडों का कारोबार नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर बृहस्पतिवार को विकास भवन स्थित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अंडा उत्पादकों के साथ सीवीओ ने बैठक कर शासन की ओर से जारी गाइड लाइन की जानकारी दी। इसके अनुसार अब अंडों पर उत्पादन और एक्सपायरी की तारीख भी अंकित करनी होगी।
अंडों के परिवहन के दौरान उनमें कई तरह के फंगस लग जाते हैं जिसके चलते अंडों का सेवन करने वाले मनुष्यों में यह फैल जाते हैं। इसे देखते हुए अंडों का भंडारण, आयात और निर्यात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किया जाएगा। सीवीओ डॉ. जेएन पांडेय ने बताया कि प्रदेश में अंंडों का आयात व निर्यात करने के लिए रेफ्रीजरेटेड वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। 150 किमी. से अधिक दूरी के लिए रेफ्रीजरेटेड वाहनों का निश्चित तापमान बनाए रखना होगा। वहीं वाहनों में जीपीएस और डाटा लॉगर लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही ट्रेडर व किसान द्वारा निर्गत इनवायस लगाना भी जरूरी होगा। दूसरे प्रांत से अंडा मंगाने पर बिल की छायाप्रति डिजिटल माध्यम से अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक, कुक्कुट, पशुपालन निदेशालय पर उपलब्ध कराना होगा। आयात व निर्यात दोनों स्थितियों में अंडे की ट्रे व बॉक्स पर स्टीकर चस्पा किया जाएगा, जिसमें उत्पादन का दिनांक, स्थान, पिनकोड के साथ अंकित होगा। कोल्ड रूम में अंडों पर अमिट स्याही से उत्पादन तिथि व स्थान अंकित किया जाएगा। ग्रेडिंग, कैंडलिंग आदि का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इस दौरान मयंक एग्रो फार्म हैदरगढ़, एसबीएस एग्रो, नित्य एग्रो फार्म, पीपीएस पोल्ट्री फार्म कुर्सी, केके फार्म्स जटा एवं जेठू फार्म्स सफदरगंज के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
कोल्डरूम में अंडों के भंडारण के लिए अलग चैंबर
बैठक में बताया गया कि कोल्ड स्टोरेज में रखने से पहले लिक्विड पैराफीन का स्प्रे अंडों पर किया जाएगा। अंडे कोल्ड स्टोर से निकालने पर निकासी तिथि व उपभोग की अवधि अधिकतम तीन दिन अंकित करनी होगी। कोल्ड स्टोर से बाहर निकलने वाले अंडों को पुन: भंडारित नहीं किया जाएगा। कोल्डरूम में अंडों के भंडारण के लिए अलग चैंबर होगा।
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अंडों के परिवहन के दौरान उनमें कई तरह के फंगस लग जाते हैं जिसके चलते अंडों का सेवन करने वाले मनुष्यों में यह फैल जाते हैं। इसे देखते हुए अंडों का भंडारण, आयात और निर्यात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किया जाएगा। सीवीओ डॉ. जेएन पांडेय ने बताया कि प्रदेश में अंंडों का आयात व निर्यात करने के लिए रेफ्रीजरेटेड वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। 150 किमी. से अधिक दूरी के लिए रेफ्रीजरेटेड वाहनों का निश्चित तापमान बनाए रखना होगा। वहीं वाहनों में जीपीएस और डाटा लॉगर लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही ट्रेडर व किसान द्वारा निर्गत इनवायस लगाना भी जरूरी होगा। दूसरे प्रांत से अंडा मंगाने पर बिल की छायाप्रति डिजिटल माध्यम से अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक, कुक्कुट, पशुपालन निदेशालय पर उपलब्ध कराना होगा। आयात व निर्यात दोनों स्थितियों में अंडे की ट्रे व बॉक्स पर स्टीकर चस्पा किया जाएगा, जिसमें उत्पादन का दिनांक, स्थान, पिनकोड के साथ अंकित होगा। कोल्ड रूम में अंडों पर अमिट स्याही से उत्पादन तिथि व स्थान अंकित किया जाएगा। ग्रेडिंग, कैंडलिंग आदि का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इस दौरान मयंक एग्रो फार्म हैदरगढ़, एसबीएस एग्रो, नित्य एग्रो फार्म, पीपीएस पोल्ट्री फार्म कुर्सी, केके फार्म्स जटा एवं जेठू फार्म्स सफदरगंज के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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कोल्डरूम में अंडों के भंडारण के लिए अलग चैंबर
बैठक में बताया गया कि कोल्ड स्टोरेज में रखने से पहले लिक्विड पैराफीन का स्प्रे अंडों पर किया जाएगा। अंडे कोल्ड स्टोर से निकालने पर निकासी तिथि व उपभोग की अवधि अधिकतम तीन दिन अंकित करनी होगी। कोल्ड स्टोर से बाहर निकलने वाले अंडों को पुन: भंडारित नहीं किया जाएगा। कोल्डरूम में अंडों के भंडारण के लिए अलग चैंबर होगा।
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