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पिता-पुत्र समेत चार को पांच साल की कैद
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 10 Aug 2015 11:22 PM IST
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मामूली विवाद पर जानलेवा हमले के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पिता-पुत्र समेत चार आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद और 45-45 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के ग्राम भुंड मजरे दौलतपुर निवासी चेतराम की बकरी 21 जनवरी 2010 को उसके भाई राधेश्याम के खेत में चली गई थी। बकरी द्वारा गेहूं की फसल को नुकसान करने की शिकायत राधेश्याम ने चेतराम से की थी।
इसी बात को लेकर चेतराम व उनके पुत्र चंदन, नंदन तथा जयकरन ने जान से मारने की नीयत से कांते व डंडों से राधेश्याम पर हमला कर दिया। उसे बचाने आए साधूराम, ज्ञानवती व संगम मिश्रा को भी पीटा। राधेश्याम ने थाना मोहम्मदपुर खाला में इसकी रिपोर्ट लिखाई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश उदयभान सिंह ने चारों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की कैद और 45-45 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिसमें से आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के ग्राम भुंड मजरे दौलतपुर निवासी चेतराम की बकरी 21 जनवरी 2010 को उसके भाई राधेश्याम के खेत में चली गई थी। बकरी द्वारा गेहूं की फसल को नुकसान करने की शिकायत राधेश्याम ने चेतराम से की थी।
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इसी बात को लेकर चेतराम व उनके पुत्र चंदन, नंदन तथा जयकरन ने जान से मारने की नीयत से कांते व डंडों से राधेश्याम पर हमला कर दिया। उसे बचाने आए साधूराम, ज्ञानवती व संगम मिश्रा को भी पीटा। राधेश्याम ने थाना मोहम्मदपुर खाला में इसकी रिपोर्ट लिखाई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश उदयभान सिंह ने चारों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की कैद और 45-45 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिसमें से आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी।
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