फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Dowry greedy killer husband of 10 years imprisonment

दहेजलोभी हत्यारे पति को 10 साल की कैद

Sat, 30 Jan 2016 11:39 PM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 30 Jan 2016 11:39 PM IST
विज्ञापन
दहेज हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को 10 वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले मेें आरोपी ससुर को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है। जुर्माने की राशि में से दस हजार रुपये मृतका की मां को दी जाएगी।
विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि थाना रामनगर के सीहामऊ निवासी उत्तम कुमार ने बेटी गीता की शादी मई 2010 मेें कोतवाली बदोसरांय के ग्राम दरिगापुर के ऋषिकुमार उर्फ शिवकुमार के साथ की थी। विवाह के बाद से ही ऋषि कुमार, ससुर बजरंग दहेज में बाइक की मांग करते थे। इसके लिए उसे प्रताड़ित करते थे।
विज्ञापन


दहेज की मांग पूरी न होने के कारण आरोपियों ने गीता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट 28 फरवरी 2013 को उत्तम कुमार ने कोतवाली बदोसरांय में दर्ज कराई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 6 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सेशन जज आरबीएस मौर्या ने आरोपी पति ऋषि को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed