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दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष की कठोर कैद
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बाराबंकी। विशेष प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जमाल मसूद अब्बासी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 7 वर्ष की कठोर कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्त राजकुमार वर्मा ने बताया कि थाना घुंघटेर क्षेत्र के एक ग्राम की 6 वर्षीय बालिका को आरोपी राजाराम 28 अप्रैल 2018 केे उठा ले गया था। कमल बंद बायान में पीड़िता ने गंदा काम करना बताया।
पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात सेशन जज ने आरोपी राजाराम को दोषी पाते हुए 7 वर्ष की कठोर कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई। इसमें 15 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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सहायक शासकीय अधिवक्त राजकुमार वर्मा ने बताया कि थाना घुंघटेर क्षेत्र के एक ग्राम की 6 वर्षीय बालिका को आरोपी राजाराम 28 अप्रैल 2018 केे उठा ले गया था। कमल बंद बायान में पीड़िता ने गंदा काम करना बताया।
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पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात सेशन जज ने आरोपी राजाराम को दोषी पाते हुए 7 वर्ष की कठोर कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई। इसमें 15 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
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