फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   15 अगस्त को खुलने वाली शराब की दुकान का लाइसेंस निलंबित

15 अगस्त को खुलने वाली शराब की दुकान का लाइसेंस निलंबित

Fri, 05 Oct 2018 12:17 AM IST
Updated Fri, 05 Oct 2018 12:17 AM IST
विज्ञापन
15 अगस्त को खुलने वाली शराब की दुकान का लाइसेंस निलंबित
15 अगस्त को शराब की दुकान खोलने पर लाइसेंस निलंबित
विज्ञापन



बाराबंकी। 15 अगस्त के दिन बंदी के बावजूद अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया है।


डीएम उदयभानु त्रिपाठी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में दुकान लाइसेंसी के खिलाफ मुुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।


जिला आबकारी अधिकारी एसएन दुबे ने बताया कि, टिकैतनगर के अगानपुर गांव स्थित लाइसेंसी रमेश की अंग्रेजी शराब की दुकान पर 15 अगस्त को अवकाश होने के बावजूद बिक्री की जा रही थी।



शिकायत पर डीएम ने मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच में स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब की दुकान खुलने की बात सही साबित होने पर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
विज्ञापन



जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि, लाइसेंस धारक व सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। वहीं, दुकान को सीज कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed