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15 अगस्त को खुलने वाली शराब की दुकान का लाइसेंस निलंबित
Updated Fri, 05 Oct 2018 12:17 AM IST
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15 अगस्त को शराब की दुकान खोलने पर लाइसेंस निलंबित
बाराबंकी। 15 अगस्त के दिन बंदी के बावजूद अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
डीएम उदयभानु त्रिपाठी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में दुकान लाइसेंसी के खिलाफ मुुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
जिला आबकारी अधिकारी एसएन दुबे ने बताया कि, टिकैतनगर के अगानपुर गांव स्थित लाइसेंसी रमेश की अंग्रेजी शराब की दुकान पर 15 अगस्त को अवकाश होने के बावजूद बिक्री की जा रही थी।
शिकायत पर डीएम ने मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच में स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब की दुकान खुलने की बात सही साबित होने पर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि, लाइसेंस धारक व सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। वहीं, दुकान को सीज कर दिया गया है।
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बाराबंकी। 15 अगस्त के दिन बंदी के बावजूद अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने पर दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
डीएम उदयभानु त्रिपाठी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में दुकान लाइसेंसी के खिलाफ मुुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
जिला आबकारी अधिकारी एसएन दुबे ने बताया कि, टिकैतनगर के अगानपुर गांव स्थित लाइसेंसी रमेश की अंग्रेजी शराब की दुकान पर 15 अगस्त को अवकाश होने के बावजूद बिक्री की जा रही थी।
शिकायत पर डीएम ने मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच में स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब की दुकान खुलने की बात सही साबित होने पर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
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जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि, लाइसेंस धारक व सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। वहीं, दुकान को सीज कर दिया गया है।