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11हत्यारों को उम्र कैद की सजा

Thu, 03 Sep 2015 10:51 PM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 03 Sep 2015 10:51 PM IST
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दूसरे के खेत में गाय के घुसने पर हुए जानलेवा हमले व हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मई 2009 में थाना रामनगर क्षेत्र के ग्राम विलखिया में आरोपियों ने जानलेवा हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। फायरिंग व मारपीट में सात लोग घायल भी हुए थे।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा के अनुसार 28 मई 2009 को थाना रामनगर के ग्राम बिलखिया निवासी देशराज का भतीजा मनोज गाय चरा रहा था। तभी बैलामऊ निवासी रामकुमार के खेत में मनोज की गाय पानी पीने चली गई। इस पर रामकुमार ने गालियां देते हुए सुबह देख लेने की धमकी दी थी।
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इसी बात को लेकर दूसरे दिन सुबह बैलामऊ निवासी रामकुमार व पृथ्वीराज पुत्रगण छंगा वर्मा, प्रदीप पुत्र रामकुमार, टुन्ना व गुड्डन पुत्रगण रामदास, मुकुल पुत्र हजारी वर्मा, संदीप पुत्र राम कुमार, वर्मा, काशीराम व बिलखिया के रिंकू पुत्र भगौती बंदूक कट्टा व लाठी-डंडा लेकर आ धमके।
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आरोपियों ने असलहों से फायरिंग कर लाठी डंडों से मारने लगे। जिसमें होली व मनोज पुत्रगण प्यारे लाल घायल हो गए। फायरिंग के बाद शोरसुनकर पड़ोस के जुग्गीलाल, जेपी, नान्ह, मुलायम, विजय बहादुर, बीरेंद्र बचाने दौड़े तब आरोपियो ने उनपर भी फायरिंग शुरु कर दी और उनकी भी पिटाई कर दी। भीड़ एकत्र होते देख आरोपी असलहा लहराते भाग गए। आरोपियो ने जाते समय गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया।

घटना में जुग्गीलाल की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट देशराज ने थाना रामनगर में उसी दिन दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पुलिस ने ओमकार के पास गड़सा, तमंजा व पृथ्वीराज के पास से देशी दोनाल बंदूक बरामद किया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए।


 गवाहों के बयान व आला कत्ल की बरामदगी के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने सभी आरोपियों को जान लेवा हमले व हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद व 3-3 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुुनाई है।
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