फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Case against three in illegal plating

Barabanki News: अवैध प्लाटिंग में तीन पर केस

Sun, 06 Oct 2024 04:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 06 Oct 2024 04:06 AM IST
विज्ञापन
Case against three in illegal plating
बाराबंकी। लखनऊ-अयोध्या हाईवे के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग करने के मामले में एएसआर ग्रीन सिटी के निदेशक विनोद कुमार राय समेत दो के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लेखपाल की तहरीर पर कार्रवाई शुरू हुई है।
विज्ञापन


शहर के निकट दारापुर गांव के पास सरकारी जमीनों पर एएसआर ग्रीन सिटी द्वारा अवैध प्लाटिंग किए जाने की शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंची थी। दो दिन पहले एसडीएम व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आर जगत साई ने मौके पर पड़ताल के बाद प्लॉटिंग के रूप में हुए निर्माण को ध्वस्त करा दिया था।
विज्ञापन


लेखपाल की जांच में पता लगा कि पांच गाटा संख्या पर अवैध कब्जा करके पांच सरकारी जमीनों पर प्लॉटिंग की गई है। इसे लेकर ओबरी क्षेत्र के लेखपाल ब्रजेंद्र ने शुक्रवार को शहर कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एएसआर ग्रीन सिटी के निदेशक विनोद कुमार राय व लखनऊ के निशातगंज पेपरमिल कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमार राय के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन




बाबा पठान की तलाश में जुटी पुलिस
शहर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ की सीमा के पास बड़े स्तर पर प्लाटिंग करने वाले एचएम ग्रीन सिटी के अबू बकर कमरुद्दीन उर्फ बाबा पठान के खिलाफ चार केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। बताते हैं कि उसका मोबाइल बंद है और वह फरार है। कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संभावित स्थानों पर तलाश की गई है। जल्द ही गिरफ्तारी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed