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पराली जलाने वाले पांच और किसानों पर केस

Thu, 08 Oct 2020 12:03 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2020 12:03 AM IST
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Case against five more farmers who burn stubble
बाराबंकी। जिले में बुधवार को कई स्थानों पर पराली जलाने के मामले पकड़े गए। पांच किसानों के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के साथ ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंबाइन मशीन मालिकों का पता लगाया जा रहा है। कंबाइन को सीज कर मालिक पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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जिले में पराली जलाने की घटनाएं प्रकाश में आनी लगी है। पांच अक्तूबर को पहली घटन सफदरगंज थाना क्षेत्र के कटका मजरे बघौरा में सेटेलाइट से भारत सरकार ने पकड़ी। इसके बाद कृषि व राजस्व विभाग की जांच के बाद किसान सुरेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार व उपेन्द्र कुमार के खिलाफ सफदरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रभारी डीएम ने पराली की घटनाओं को रोकने के लिए मानीटरिंग सेल व तहसील स्तर पर सचल दल की टीमें गठित की।
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तहसील नवाबगंज की टीम की लेखपाल सोनल सिंह ने पहले दिन ही बुधवार को क्षेत्र के भ्रमण के दौरान असेनी गांव निवासी किसान सुरेश कुमार को पराली (फसल अवशेष) जलाते हुये पाया। इसकी सूचना तहसीलदार नवाबगंज को दी। जिसके बाद उप कृषि निदेशक अनिल कुमार सागर को दूरभाष पर पराली जलाने की की जानकारी दी गई। इस पर कृषि विभाग की ओर से सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) अशोक कुमार मिश्र एवं प्राविधिक सहायक सूर्य प्रकाश पाल तथा लेखपाल सोनल सिंह ने मौके पर जाकर जांच की।
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इस दौरान किसान द्वारा खेत की जुताई कर जलाए गए फसल अवशेष के साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास करते पाया गया। किसान सुरेश कुमार के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया और ढाई हजार का जुर्माना किया गया। किसान सुरेश द्वारा कंबाइन मालिक की जानकारी नहीं दी जा सकी।

ऐसे में कंबाइन मालिक पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। कुरौली निवासी सुखराना पत्नी शत्रोहन, गोकुलपुर मजरे असेनी निवासी बुद्धूलाल, ग्राम पंचायत करखा के धौकलपुर निवासी रामलखन व असैनी के पुरुषोत्तम को पराली जलाते पाए जाने पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना करते हुए नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। उप कृषि निदेशक अनिल कुमार सागर ने किसानों से अपील की है कि खेत में फसल अवशेष न जलाएं।
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