फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Benefit of doubt: Three acquitted in 22-year-old case

Barabanki News: संदेह का लाभ, 22 साल पुराने केस में तीन दोषमुक्त

Tue, 05 May 2026 01:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Tue, 05 May 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Benefit of doubt: Three acquitted in 22-year-old case
बाराबंकी। कोठी थाने में वर्ष 2004 में दर्ज मारपीट के एक पुराने मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। करीब 22 साल तक चले इस मुकदमे का निस्तारण हो गया।
विज्ञापन


आदेश के अनुसार खानापुर निवासी शिव बहादुर सिंह ने गांव के ही ओम प्रकाश सिंह, बलबीर सिंह, ओम प्रकाश तिवारी और बरसाती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सभी ने जबरन खेत जोतने का प्रयास किया और विरोध करने पर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। गवाहों के बयानों में विरोधाभास और साक्ष्यों की कमजोरी को देखते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने ओम प्रकाश सिंह, बलबीर सिंह और बरसाती को दोषमुक्त कर दिया। मामले के चौथे आरोपी ओम प्रकाश तिवारी की मुकदमे के विचारण के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed