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Barabanki News: संदेह का लाभ, 22 साल पुराने केस में तीन दोषमुक्त
Tue, 05 May 2026 01:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Tue, 05 May 2026 01:31 AM IST
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बाराबंकी। कोठी थाने में वर्ष 2004 में दर्ज मारपीट के एक पुराने मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। करीब 22 साल तक चले इस मुकदमे का निस्तारण हो गया।
आदेश के अनुसार खानापुर निवासी शिव बहादुर सिंह ने गांव के ही ओम प्रकाश सिंह, बलबीर सिंह, ओम प्रकाश तिवारी और बरसाती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सभी ने जबरन खेत जोतने का प्रयास किया और विरोध करने पर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। गवाहों के बयानों में विरोधाभास और साक्ष्यों की कमजोरी को देखते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने ओम प्रकाश सिंह, बलबीर सिंह और बरसाती को दोषमुक्त कर दिया। मामले के चौथे आरोपी ओम प्रकाश तिवारी की मुकदमे के विचारण के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी।
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आदेश के अनुसार खानापुर निवासी शिव बहादुर सिंह ने गांव के ही ओम प्रकाश सिंह, बलबीर सिंह, ओम प्रकाश तिवारी और बरसाती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सभी ने जबरन खेत जोतने का प्रयास किया और विरोध करने पर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। गवाहों के बयानों में विरोधाभास और साक्ष्यों की कमजोरी को देखते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने ओम प्रकाश सिंह, बलबीर सिंह और बरसाती को दोषमुक्त कर दिया। मामले के चौथे आरोपी ओम प्रकाश तिवारी की मुकदमे के विचारण के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी।
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